धारा 82,83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही के थानों को दिए निर्देश
शहडोल। दिनांक 19 जून 2024 को डी.सी. सागर, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल ने पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं निर्देशों के अनुरूप कुमार प्रतीक, पुलिस अधीक्षक शहडोल के कार्यालय और उनके अधीनस्थ महिला थाना शहडोल, ब्यौहारी और देवलौंद का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए, जो निम्नानुसार हैं :-
1.थाने में आने वाले फरियादियों को संवेदनशीलता से सुनें, घटना स्थल पर जायें और समुचित वैधानिक कार्यवाही करें।
2.अपराधों की रोकथाम के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गस्त को नियमित एवं सुदृढ़ करें।
3.प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और जन सम्पर्क पर विशेष ध्यान दें।
4.कोई भी घटना घटित होने पर तत्काल घटना स्थल पर जायें, फोरेंसिक, फिंगर प्रिंट एवं पुलिस डॉग विशेषज्ञों को घटना स्थल पर तुरंत बुलायें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना को संधारित करें।
5.थानों में संधारित मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 633 के अनुसार थानों के 26 रजिस्टरों को विधिवत् अद्यतन करें।
6.पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी से थानों में उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।
7.माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए समंस, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थायी वारंटों को शत-प्रतिशत तामील करवायें।
8.थानों में प्रत्येक जवान निर्धारित वर्दी में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करे।
9.प्रत्येक जवान दोपहिया वाहन चलाते वक्त गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनें और चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधकर यात्रा करें।
10.पुलिस के सभी अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी करते वक्त सोशल मीडिया या व्हॉट्सअप पर किसी प्रकार का गेम न खेलें और अपना ध्यान ड्यूटी पर केन्द्रित रखें।
सूरज सा तेज़ नहीं मुझमे, दीपक सा जलता देखोगे।
अपनी हद रौशन करने से, तुम मुझको कब तक रोकोगे।।

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