जयसिंहनगर - मध्यप्रदेश में 1जुलाई सोमवार से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी।सोमवार को नए कानून के बारे में जयसिंहनगर थाना प्रभारी सतेंद्र चतुर्वेदी ने थाना परिसर और नगर के बस स्टैंड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी।थाना प्रभारी ने बताया कि, देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। एक जुलाई 2024 को पूरे देश में नया आपराधिक कानून लागू हो गया है। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए जिले भर में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि धाराएं कम और ज्यादा आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में 358 धारा होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इस तरह से काफी धाराएं घटा दी गई हैं, जबकि सीआरपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में 531 धाराएं होंगी।सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। इस तरह से इसकी धाराओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं, जिले के सभी थानों में कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को नए कानून के बारे में दी जा रही है। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार , थाना प्रभारी एस पी चतुर्वेदी थाना पुलिस स्टॉप एवम् पत्रकार गणों के साथ ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
1 जुलाई से नए कानून लागू, जागरूकता शिविर का आयोजन
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