कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त किया घोषित, बोरिंग खनन हेतु एसडीएम से लेना होगा अनुमति

आदेश का उल्लंघन पर 2 वर्ष के कारावास व 2 हजार का जुर्माना


अनूपपुर(सीतेंद्र पयासी)। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु में जनता के लिए पीने के पानी एवं निस्तार की आवश्यकता पूर्ति के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। जिले की चारो तहसीलों अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ के कुओं एवं नलकूपों का जल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण पेयजल एवं निस्तार हेतु जल आरक्षित रखने के कारण नलकूप खनन का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले में उपरोक्त स्थिति में यह उचित होगा कि सम्पूर्ण अनूपपुर जिले को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जल अभाव ग्रस्त घोषित किया जाये। अतः कलेक्टर हर्षल पंचोली ने सम्पूर्ण अनूपपुर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किया है। 

सम्पूर्ण अनूपपुर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किये जाने का आशय यह होगा कि इस कार्यालय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी जलस्त्रोत यथा नदी, बंधान जलधारा, जलाशय बंधान आदि से सिंचाई या अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं कर सकेगा। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित किये जाने का आशय यह भी होगा कि कलेक्टर या इस संबंध में प्राधिकृत अन्य अधिकारी की अनुज्ञा के बिना कोई भी निजी नलकूप खनन नहीं किया जायेगा।

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