उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक- कलेक्टर

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर किया गया कार्यशाला का आयोजन


शहडोल(सीतेंद्र पयासी)- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। 

उन्होने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में भी वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत मिले अधिकारों एवं कर्तत्यों के बारे में शहरी क्षेत्र के साथ-साथ, हर एक गांव एवं हर एक व्यक्ति तक व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं को नापतौल की भी विशेष जानकारी देनी चाहिए। साथ ही उपभोक्ता सोशल मीडिया से आने वाली भ्रामक जानकारी से भी बचें। 

आयोजित कार्याशाला में पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों के बारे में हमें गांव-गांव तक प्रचार प्रसार करना होगा जिससे उपभोक्ता अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जागरूक हो सके तथा किसी भी प्रकार की होने वाली ठगी से बच सके। इसी प्रकार कार्यशाला में ई-दाखिल पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी गई, साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकार, कर्तव्य, संरक्षण का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनिश्चितता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण या निपटान जागरूकता की जानकारी दी गई। 

इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर भागीरथी लहरे, जिला उपभोक्ता समिति की सदस्य तृप्ती शास्त्री, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक विवेक पाण्डेय, शुभ दीप खरे, विष्णुप्रताप सिंह सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।

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